सीबीआई ने 31.60 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सिंगापुर निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया

बोथरा को उनके भारत आने की सूचना मिलने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के पास एक होटल से हिरासत में लिया गया।
by: सुदाम पेंढारे


loading


नई दिल्ली (१४ नवंबर २०२५) - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ₹31.60 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में सिंगापुर स्थित व्यवसायी राजेश बोथरा को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को बताया कि बोथरा को उनके भारत आने की सूचना मिलने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के पास एक होटल से हिरासत में लिया गया।

प्रमुख विवरण -

  • मामला: यह धोखाधड़ी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।
  • आरोपी कंपनी: मामला मुख्य रूप से मेसर्स फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (M/s FIEL), उसके निदेशकों और अन्य अज्ञात लोगों द्वारा की गई धोखाधड़ी से संबंधित है।
  • धोखाधड़ी का तरीका: आरोप है कि M/s FIEL ने बैंक से विदेशी ऋण पत्र (Foreign Letter of Credit - FLC) सीमा का लाभ उठाकर जाली बिल ऑफ लैडिंग (Bill of Lading) प्रस्तुत किए। इन फर्जी बिलों में M/s FIEL और बोथरा द्वारा नियंत्रित दो कंपनियों – मेसर्स FAREAST और मेसर्स गल्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के बीच गलत व्यापार लेन-देन दिखाया गया था।
  • राजेश बोथरा की भूमिका: जाँच से पता चला है कि राजेश बोथरा ने फर्जी बिल उपलब्ध कराकर और अपनी नियंत्रित कंपनियों के साथ गलत खरीद-बिक्री के लेन-देन दिखाकर इस साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे पीएनबी को लगभग ₹32 करोड़ का नुकसान हुआ।


  • सीबीआई के अनुसार, राजेश बोथरा लखनऊ स्थित सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में दर्ज कुछ अन्य मामलों में भी आरोपी हैं, जिनमें उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, लेकिन वह कभी जाँच में शामिल नहीं हुए और न ही ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश हुए।

    गिरफ्तारी से जाँच एजेंसियों को लंबित मामलों में उनसे पूछताछ करने और कानूनी प्रक्रिया से भागने से रोकने में मदद मिलेगी।